नियमावली में संशोधन : पहली कक्षा में दाखिला लेने की उम्र तीन महीने बढ़ाई

पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी होने का नियम था। अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में तीन महीने बढ़ाए हैं। इसके लिए शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन किया है।
शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। उत्तराखंड में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव करके सरकार ने अभिभावकों और स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब दाखिला लेने वाले बच्चे की उम्र एक जुलाई तक छह साल पूरी होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन किया है। अभी तक पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी होने का नियम था। इस कारण वे अभिभावक परेशान थे, जिनका बच्चा दो-तीन महीने के अंतर से दाखिले से वंचित रह गया।
अभिभावक सवाल उठा रहे थे कि आयु सीमा में कुछ दिन या कुछ सप्ताह के अंतर के चलते बच्चे को पूरे साल दाखिले से वंचित रखना न्यायपूर्ण नहीं है। यह मसला राज्य बाल आयोग के समक्ष भी उठा था। आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को नियमों को लेकर फिर से विचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने दाखिले की आयु सीमा पूरे तीन महीने और बढ़ा दी है, ताकि अभिभावकों की कुछ दिन या कुछ सप्ताह को लेकर शिकायतें बाकी न रहें।