महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 5 साल की कैद
-सहसपुर थाना क्षेत्र के सेलाकुई का मामला। 2015 की घटना पर दर्ज हुआ था मुकदमा। शनिवार को आया फैसला
देहरादून (dehradun)। महिला को आत्महत्या (sucide) के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को अपर जिला जज विकासनगर (upar district judge Vikas Nagar) की अदालत ने 5 वर्ष कैद (5 years jail) की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है।
मामला सहसपुर थाना (sahaspur police station) क्षेत्र के सेलाकुई का है। प्रगति विहार सेलाकुई निवासी कुलदीप (Kuldeep) ने संदीप (Sandeep) पुत्र जयपाल निवासी सेलाकुई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। कुलदीप ने आरोप लगाया कि संदीप ने उसकी बहन को आत्महत्या के लिए उकसाया, जिस पर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। पांच साल तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान न अन्य सबूतों के बाद अपर जिला जज विकासनगर ने शनिवार 30 जनवरी (आज) फैसला सुनाया। संदीप को धारा 306 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया।