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प्रशासन की सलाह… शादी करें कैंसिल या 20 लोग ही हों शामिल, राज्य में 18 मई तक कर्फ्यू

-उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कोविड- कर्फ्यू। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इसके आदेश जारी किए हैं। शादी में 20 लोग ही हो पाएंगे शामिल

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो) shabd rath news। कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने सलाह दी है संभव हो शादियां फिलहाल कैंसिल कर दी जाएं और यदि शादी करनी ही पड़े तो 20 से अधिक लोग समारोह में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इसके बजाय आदेश जारी किए हैं। हालांकि, कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रहेगा।

कर्फ्यू के दौरान इस तरह रहेगी व्यवस्था

-वैक्सीनेशन के लिए निकटवर्ती सेंटर में आवागमन के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्रूफ दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी

-शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे

-सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टिट्यूट अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। जबकि, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।

-एमबीबीएस फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, बीडीएस फोर्थ ईयर, नर्सिंग क्लासेस थर्ड ईयर जारी रहेंगी।

-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बाजार, जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स कां्लेक्सलेक्स, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल व मनोरंजन गतिविधियां, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

-शराब की दुकानें अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को गत वर्ष की तरह ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में बने क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी में 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा।

-कोरोना की अवधि में नगर निकाय को सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मार्केट व मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइज करवाना होगा।

-कोविड-19 की अवधि में दुकानों व कार्यालयों को सशर्त काम करने की छूट दी जाएगी। शासन के आदेश के अनुसार सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी खुली रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट व फार्मेसी सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, जन औषधि केंद्र, ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी।

-मेडिकल लैबोरेट्री व कलेक्शन सेंटर, फार्मास्यूटिकल व मेडिकल रिसर्च लैब खुली रहेंगी। वेटरनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक v पैथोलॉजी लैब से सेल और सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन खुली रहेंगी।

-सभी बैंक के एटीएम, आईटी वेंडर फॉर बैंकिंग, ऑपरेशन बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट जारी रहेंगे।

-पेट्रोल पंप, केरोसिन व एलपीजी केंद्र खुले रहेंगे। पोस्टल सर्विस, ऊर्जा से जुड़े संस्थान, पानी, सैनिटाइजेशन, नगर निगम यह सभी खुले रहेंगे।

-राशन की दुकान, सड़कों के किनारे खुलने वाली दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 14 मई को सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगे। फल सब्जी डेयरी और दूध, मीट की दुकानें रोज खुलेंगे।

-आम लोग मंडी परिसर में नहीं आ सकेंगे। जिला प्रशासन सभी चीजों की होम डिलीवरी की व्यवस्था कराएगी। सभी होम डिलीवरी ऑपरेटर अपना काम कर सकेंगे।

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