अंकिता हत्याकांड: नए खुलासे के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर दो धाराएं और लगाई
-एसआईटी ने खुलासा किया है कि आरोपी पुलकित आर्य खुद अंकिता से संबंध बनाना चाहता था। साथ ही देह व्यापार के लिए भी उस पर दबाव डालता था
अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने नया खुलासा किया है कि पुलकित आर्य खुद अंकिता से शारीरक संबंध बनाना चाहता था और मेहमानों के साथ भी संबंध बनाने के लिए कहता था। एक मेहमान ने गलत निगाह रखते हुए उसे गले भी लगाया था। इन तथ्यों के आधार पर अब एसआईटी मुकदमें में देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना व संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में बंद हैं।
18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन, अंकिता नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने 22 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो मैनेजर अंकित गुप्ता व सौरभ आर्य को गिरफ्तार किया था। इन्होंने अंकिता को नहर में धक्का देकर मारने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी थीं।
इस प्रकरण में अंकिता और उसके दोस्त की बातचीत का स्क्रीन शॉट वायरल हुआ था। बातचीत में अंकिता ने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। एक मेहमान ने नशे की हालत में गले भी लगाया था। मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था।
अंकिता के दोस्त के बयान में भी सामने आया था कि पुलकित ने भी एक दिन अंकिता से शारिरीक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इन बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354-क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है।
मामले से जुड़े कुछ साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है ताकि, मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराया जा सके। कुछ चीजों को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भी भेजा गया है। इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है कि पुलिस को जल्द जांच रिपोर्ट दी जाए।
अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड