बैंक 31 मई से पहले आपके खाते से कटेगा 12 रुपए
– प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बीमा धारकों के खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए 12 रुपए (GST सहित) का प्रीमियम कट जाता है। बैंक खाता आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 25 मई से 31 मई के बीच डेबिट होता है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के प्रीमियम की कटौती को लेकर बैंक एक एसएमएस (SMS) भेज रहा है। साथ ही कम्यूनिकेशंस के अन्य तरीकों के माध्यम से अपने बचत खाताधारकों (Savings account) को सूचित भी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana एक ऐसी योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ और विकलांग होने पर इंश्योरेंस प्रदान करता है। यह एक साल का कवर है और हर साल व्यक्ति द्वारा इसका रिन्युअल किया जाता है, जिन्होंने पहले से ही पीएमएसबीवाई योजना के लिए नामांकन किया उनके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए 12 रुपए (GST सहित) का प्रीमियम कट जाता है। आपका बैंक खाता आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 25 मई से 31 मई के बीच डेबिट होगा।
PMSBY के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई
बैंक खाता केवल उन्हीं लोगों के लिए डेबिट किया जाएगा जिन्होंने Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए नामांकन किया था। कोई भी बैंक में आवेदन फॉर्म भरकर या अपने बैंक के नेटबैंकिंग पर लॉग इन पीएमएसबीवाई योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
PMSBY का सालाना प्रीमियम 12 रुपये
PMSBY की कवरेज अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक होता है। इस बीच अगर कोई इस योजना को जारी रखना चाहता है तो रिन्युअल प्रीमियम का भुगतान मई में करता होता है। PMSBY का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये है। मई महीने के अंत में आपको इस प्रीमियम का भुगतान करना होता है। आपके बैंक खाते से 31 मई को यह रकम खुद कट जाती है, यदि आपने PMSBY ली है तो आपको बैंक अकाउंट में बैलेंस जरूर रखना चाहिए।
जानें कब मिलते हैं पैसे?
पीएमएसबीवाई योजना का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं। पीएमएसबीवाई पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है। पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को पीएमएसबीवाईसे लिंक कराया जाता है। पीएमएसबीवाई पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है।
जानें क्लेम का प्रोसेस
बीमा की राशि के लिए क्लेम करने के लिए नॉमिनी या संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी। यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा. इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी।