कैबिनेट का फैसला: भोजनमाता और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ेगा
-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्ताव आए, इनमें 28 पास हुए।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। उत्तराखंड में भोजनमाता और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों, दोनों को फायदा होगा। बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर निजी भूमि के लिए सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार, निजी भवनों का भी दोगुना मुआवजा मिलेगा। अगर सरकारी कब्जे वाली जमीन पर मकान बना है तो उसे केवल मकान की कीमत दी जाएगी। आवास के बदले आवास का प्रावधान भी किया जाएगा। कुल मिलाकर 83 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है।
इन फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर
– भोजनमाताओं के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब तीन हजार मिलेंगे।
– पीआरडी जवानों का मानदेय भी प्रतिदिन 570 रुपये किया। पहले 500 रुपये प्रतिदिन मिलता था।
– राशन डीलरों का प्रति क्विंटल अंशदान 18 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।
– वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग के पदों पर दो साल की कार्यवधि को एसीपी में शामिल किया जाएगा।
– एससी, एसटी बीपीएल परिवारों के लिए वर्ग-तीन व वर्ग-चार भूमि विनियमितकिरण का शुल्क माफ किया।
– खड़िया पाउडर वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
– मल्टी स्टोरी पार्किंग और कैबिटी पार्किंग बनाने के लिए टीएचडीसी को प्रोजेक्ट प्रबंधन परामर्शदाता बनाया।
– मेडिकल की फीस प्रतिवर्ष चार लाख से 1.45 लाख करने का लाभ पुराने छात्रों को भी इसी साल से मिलेगा।
– दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में सब्सिडी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले 33 प्रतिशत अधिकतम दस लाख था, जो अब 50 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख होगा।
– केदारनाथ धाम में निविदा टेंडर किए गए थे। पहले निविदा 71.58 करोड़ की थी, जिसे 82.59 करोड़ करने को स्वीकृति दी गई है।
– होम स्टे योजना का लाभ अब लीज की भूमि पर भी मिलेगा। पहले इसके लिए अपनी भूमि का प्रावधान किया गया था।
– पावरग्रिड ट्रांसमिशन के तहत 66 केवीए की बिजली लाइनों के नीचे जमीन आने पर मुआवजा दिया जाएगा।
– अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में एक वर्ष के कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म की।
– मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत पूर्व में लगे उद्योगों को उत्पादन शुरू करने की समय सीमा सितंबर 2022 तक बढ़ाई।
– मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत पहले से स्थापित उद्योग के विस्तारीकरण के लिए कुल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत निवेश करने पर योजना का लाभ मिलेगा।
– चिकित्सा विभाग में ओटी, टेक्नीशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट पदों के लिए दो वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता खत्म की गई।