वाहनों पर कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य, 30 अक्टूबर से पहले लगवाना होगा
दिल्ली सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के साथ ही कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। सभी वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर से पहले इसे लगवाना होगा।
जो लोग तय समय तक एचएसआरपी नहीं लगवाएंगे। उन्हें 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग-अलग वाहनों के लिए एचएसआरपी की कीमतें अलग-अलग हैं। कार के लिए 6 सौ से एक हजार रुपये के बीच है। जबकि, दो पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।