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देहरादून में 3 मई तक कर्फ्यू, कल शाम से होगा लागू

-डीएम डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं।

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। देहरादून में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
जनपद देहरादून के नगर निगम, ऋषिकेश, देहरादून व छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

– 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

– कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट इस तरह रहेगी – फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला व पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रहेंगी

-पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

-शादी व अन्य समारोह में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे

-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े हुए कार्मिक, मजदूर व निर्माण सामग्री के
वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

-औद्योगिक इकाईयों, इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

-रेस्टोरेन्ट व मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

-शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

– केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

-मालवाहक वाहनों को आवाजाही में छूट रहेगी।

-वास्तविक रूप से इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

– कोविड 19 की जांच व टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

-पोस्ट ऑफिस व बैंक अपने समय खुले रहेंगे।

– 26 अप्रैल यानी कल बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे। सांय 7 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

 

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