उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, गांवों के संबंध में डीएम लेंगे फैसला
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी संक्रमण की परिस्थिति के आकलन करते हुए फैसला लेंगे। कर्फ्यू के दौरान दुकानों को खोलने का समय तय है। कुछ दुकानें दो दिन, कुछ तीन दिन तो कुछ रोज खुलेगी। शराब की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। जबकि, राशन की दुकान सप्ताह में दो दिन खुलेगी।
कुछ रहेगा बंद कुछ खुलेगा
कोविड-19 के मध्य वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्यभर में जारी रहेगा और लोगों को छूट भी रहेगी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है, यदि 20 लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
उत्तराखंड आने के लिए 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज कोरेंट इन फैसिलिटी में 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। प्रदेशभर में कोविड-19 कर्फ्यू में नगर निकाय सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करना होगा।
यह सब रहेंगे खुले
कोविड-19 में चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक व टेलीमेडिसिन सेवाएं खुली रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र, दवा की दुकानें, ऑप्टिकल शॉप व मेडिकल उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। चिकित्सा प्रयोगशाला और सैंपल संग्रह केंद्र खुले रहेंगे। फार्मास्यूटिकल वह मेडिकल रिसर्च लैब पशु चिकित्सा अस्पताल क्लीनिक पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे। अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाली अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जिसमें होम केयर प्रोवाइडर सप्लाई चेन फॉर्म खुले रहेंगे। एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान खुले रहेंगे।बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारी वित्त समितियां खुली रहेंगी। पेट्रोल, डीजल व मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि खुले रहेंगे। राज्यस्तर पर बिजली का उत्पादन व वितरण खुला रहेगा। डाकघर सहित डाक सेवाएं खुली रहेंगी।
किराना, स्टेशनरी की दुकानें दो दिन खुलेगी
कोविड-19 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के सभी पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकान 8 जून से 15 जून तक सुबह 8 से 12 तक खुली रहेंगी। किराने की सामान की दुकानें 9 जून व 14 जून को 8 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी व किताबों की दुकान 9 व 14 जून को 8 बजे से दिन में एक बजे तक खुली रहेंगी।
शराब की दुकान तीन दिन खुलेगी
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड, दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक, मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकान व ड्राईक्लीनर्स की दुकानें 11 जून को सुबह 8 से एक बजे तक खुली रहेंगी। फोटोकॉपी की दुकानें, टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को 8 से एक बजे तक खुली रहेगी। शराब की दुकानें 9, 11 व 14 जून को 8 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य में अंतर राज्य आवागमन के लिए सामग्री के परिवहन की अनुमति रहेगी।
फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, चिकन, मछली की दुकानें रोज खुलेगी
फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, चिकन, मछली की बिक्री की गतिविधियां हर दिन सुबह 8 से 12 बजे तक खुली रहेगी। आमजनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना प्रतिबंधित है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशुचारा, बीज, उर्वरक व अन्य गतिविधियां सुबह 8 से 11 बजे तक चलती रहेंगी। खाद्य व किराने की वस्तुओं की फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा
प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया वालों को कर्फ्यू में छूट रहेगी। वही, परिवहन को लेकर भी राज्य सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। सार्वजनिक परिवहन 2/3rd क्षमता के साथ चलेंगे। सार्वजनिक परिवहन का अंतर राज्य आगमन के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एचओपी के अंतर्गत रहेगा। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन्हें कोर्ट परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी कर्मचारी व परिवार के सदस्यों को कोविड-19 क्षण के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
पहाड़ जाने को कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य
देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों को rt-pcr वन नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बाहरी राज्यों से निजी वाहन व शासकीय वाहनों में 50 प्रतिशत की छमता का पालन करते हुए आने की अनुमति होगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए यात्रा की अनुमति होगी।