शादी में अब बाराती और घराती मिलाकर शामिल होंगे 100 लोग, नई गाइड लाइन जारी
-राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर जारी की नई गाइड लाइन, गाइड लाइंस एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगी प्रभावी
देहरादून (dehradun)। उत्तराखंड सरकार (uttrakhand government) ने कोविड-19 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। फिलवक्त सबसे अहम यह है कि शादी में अब मात्र 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वह भी घराती और बाराती मिलाकर। पहले शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन, अब नई गाइड लाइन के बाद वह रद हो जाएगा। गाइड लाइंस एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है। अब सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की ही अनुमति होगी। कमर्शियल सभागार भी सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए खोले जा सकेंगे।
सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आयोजन में भी सिर्फ 100
सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक आयोजन में हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग की शामिल होंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
10 साल से कम उम्र के बच्चे व 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह
नई गाइड लाइन में 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्रशासन की होगी।
नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे राज्य
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू सहित प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन, राज्य यदि लॉकडाउन करना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी।