उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा, शादी में 50 मेहमानों की बाध्यता खत्म
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में रात का कर्फ्यू रहेगा। शासन ने इस संबंध में नई गाइड लाइन (एसओपी) जारी कर दी गई है। नई गाइड लाइन में सबसे ज्यादा राहत शादी समारोह को लेकर दी गई। शादी में 50 लोगों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब वेडिंग प्वाइंट या विवाह स्थल की कुछ क्षमता के 50 प्रतिशत लोग विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं।
मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से कोविड कर्फ्यू के संबंध में जारी नई एसओपी में गया है कि वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। लेकिन, इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र होगा तो उन्हें कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट होगी। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। विवाह स्थल व वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र व कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से देनी होगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट रहेगी, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे।
इनका करना होगा पालन
-कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा।
-कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
-शवयात्रा में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकता के अनुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम भी खुलेंगे
उत्तराखंड में सभी स्पा व सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। अब सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी व गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।