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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक, एसओपी जारी

छूट के साथ अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। जबकि, व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया है। छूट के साथ अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन, स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल खोलने पर सभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। जबकि, व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे।

-राज्य में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) खुलेंगे। सब्जियां, मिठाई व अन्य दुकानें भी शाम सात बजे तक खुलेंगी।

-प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के खोल दिए गए हैं। खेल विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा।

-राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी।

-राज्य में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर व जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही आने की अनुमति है।

-पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी पहले की तरह रविवार को खुलेंगे। रविवार की जगह उक्त स्थल मंगलवार को बंद रहेंगे। अन्य पर्यटन स्थलों के संबंध में जिलाधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेंगे। परिस्थितियों के अनुसार वे अपने जिले के पर्यटन स्थलों को भी रविवार को खुला व मंगलवार को बंद रख सकते हैं।

-सरकार ने राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर व वन विभाग के अधीन आरक्षित वन को भी खोल दिया गया है।

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