उत्तराखंड में कोविड को लेकर नई गाइड लाइन जारी, अब धूमधाम से करें शादी
-चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद सरकार ने सख्ती रखी है। प्रदेश में राजनैतिक रैलियों सहित धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। सरकार की नई एसओपी के अनुसार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुल सकेंगे।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। उत्तराखंड में कोविड के बीच सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। कोरोना केस में कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। नई गाइड लाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की। धामी ने कहा कि राज्य में कोविड माहमारी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन, संक्रमण को हल्के में न लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी से मास्क, सेनिटाइजर व दो गज दूरी के कोविड रोकथाम संबंधी नियमों का पालन करते रहने की अपील की।
नई गाइड लाइन में छूट और प्रतिबंध
– सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति।
-जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि व इनससे संबंधित गतिविधयां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
– परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
– राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे।
– होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति।
– सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
– कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
– सार्वजनिक स्थानों में थूकना, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित।
– राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद।
– राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।