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देहरादून में खनन पर लगी रोक, प्रशासन ने जारी किए आदेश

-देहरादून जनपद में एक जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चुगान का काम पूरी तरह बंद रहेगा। आदेशों का उल्लंघन होंने पर निर्धारित अवधि के बाद उप खनिज चुगान अवैध खनन माना जाएगा।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। देहरादून जनपद में खनन पर रोक लगा दी गई है। अब जुलाई से सितंबर तक जनपद में खनन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने उसके आदेश जारी कर दिए हैं।

एडीएम प्रशासन वीर सिंह बुदियाल ने बताया है कि उत्तराखंड शासन की ओर से (बालू, बजरी, बोल्डर) जारी चुगान नीति 2016 के तहत चुगान वर्ष वर्षाकाल के बाद एक अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि का होता है। स्वीकृत खनन पट्टों खनन /खनन अनुज्ञाओ में खनन संक्रियाएं नीति के प्रावधान के अनुसार संचालित कराई जाती है ऐसे में स्वीकृत खनन पट्टे जिनकी पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत खनिज की मात्रा पर्यावरणीय अनुमति में चुगान बंद होने की निर्धारित तिथि या नीति में चुगान बंद होने की निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त हो जाता है, तो खनन पट्टों में चुगान उक्त तिथि से ही बंद कर दिया जाता है।

देहरादून जनपद में एक जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चुगान का काम पूरी तरह बंद रहेगा। आदेशों का उल्लंघन होंने पर निर्धारित अवधि के बाद उप खनिज चुगान अवैध खनन माना जाएगा। बन्द के दौरान यदि कोई चुगान करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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