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तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता पर शिक्षा सचिव ने लगाई रोक, शिक्षक संघ ने दाखिल की कैबियेट

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। शिक्षा सचिव ने विनियमितिकृत तदर्थ शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि एक अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता देने पर रोक लगा दी है। वहीं, इसके खिलाफ राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रान्तीय अध्यक्ष अजय राजपूत के नाम से कैबियेट दाखिल कर दी गई है।

राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष अजय राजपूत ने बताया कि प्रदेश के तदर्थ विनियमितिकृत शिक्षकों व सीधी भर्ती के शिक्षकों का गत चार वर्षो से वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष उच्च न्यायालय नैनीताल व राज्य सेवा अभिकरण नैनीताल में अपने-अपने तथ्यों के आधार पर केस लड़ रहे थे।

अक्टूबर 2019 में नैनीताल पब्लिक ट्रिब्यूनल ने अंतरिम स्टे आदेश जारी करते हुए तदर्थ विनियमितकृत शिक्षकों की वरिष्ठता का अंतिम निर्धारण करने से पहले प्रभावित पक्षों (सीधी भर्ती के शिक्षकों) को अपना पक्ष विभाग/सचिव विद्यालयी शिक्षा के समक्ष रखने के आदेश निर्गत किये गए थे। प्रभावित पक्षों ने दिसम्बर 2020 में 950 प्रत्यावेदन शासन को प्रेषित किए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कार्मिक, न्याय एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद शिक्षा सचिव ने अपने निर्णय में विनियमितिकृत तदर्थ शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि एक अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता देने पर रोक लगा दी है।

सचिव के निर्णय के बाद राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी ने 14 जुलाई को आकस्मिक बैठक हुई। बैठक में उच्च न्यायानलय नैनीताल में कैबियेट लगाने का निर्णय लिया। संघ की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र नौड़ियाल ने 15 जुलाई 2021 को राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष अजय राजपूत के नाम से कैबियेट दाखिल कर दी है।

राजपूत ने बताया कि कैबियेट दाखिल होने के बाद तदर्थ शिक्षक यदि न्यायलय में जाते हैं तो तब कैबियेट दाखिल करने वाले पक्ष को भी सुना जायेगा, तभी कोई अन्य आदेश जारी हो पायेगा। कोर्ट से एक पक्षीय निर्णय जारी नहीं कर सकेगा।

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