वन मंत्री हरक सिंह रावत को जाना पड़ेगा जेल या उच्च अदालत देगी राहत
-रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय ने 3 महीने का करावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2012 का है, जब उनके खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज। फिलहाल मिली जमानत
शब्द रथ न्यूज (shabd rath news)। वन मंत्री (forest minister) हरक सिंह रावत (Harak Singh rawat) को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय ने 3 महीने का करावास (three months jail) और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हरक के खिलाफ रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय (rudraprayag district court) में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा चल रहा था। उसी में सजा सुनाई गई है। फिलवक्त वन मंत्री को जमानत (bail) मिल गई। निश्चय ही वह उच्च अदालत में अपील करेंगे। लेकिन, क्या उच्च अदालत जिला कोर्ट का फैसला बदल देगी या हरक सिंह को इस मामले में जेल जाना ही पड़ेगा।
मामला वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के समय का है। 2012 में विधानसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा था। चुनाव के दौरान हरक सिंह व उनके समर्थकों पर सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन का मामला (fir) दर्ज किया गया। जिला न्यायालय में 8 साल से यह मामला चल रहा था।
लंबी सुनवाई के बाद मंंगलवार को मामले में फैसला आया, हरक को तीन महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उनके पास उच्च अदालत में अपील के लिए एक महीने का समय है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।