केंद्रीय योजना का लाभ देने का वादा कर लाखों की ठगी, महिला की जमानत रद
-बीते साल भतरौंजखान निवासी कैलाश पंत के फोन पर अज्ञात शख्स की कॉल आई। फोन करने वाले ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। कहा कि योजना में 10 लाख तक का लोन का प्रावधान है। पुरुष लाभार्थियों को 25 व महिलाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। अनजान व्यक्ति ने पीड़ित से योजना का लाभ पाने के लिए उसके खाते में सिक्योरिटी की धनराशि जमा कराने को कहा।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों भतरौंजखान निवासी व्यक्ति से एक लाख से अधिक की ठगी कर ली। धोखाधड़ी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जेल में बंद महिला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बीते साल भतरौंजखान निवासी कैलाश पंत के फोन पर अज्ञात शख्स की कॉल आई। फोन करने वाले ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। कहा कि योजना में 10 लाख तक का लोन का प्रावधान है। पुरुष लाभार्थियों को 25 व महिलाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। अनजान व्यक्ति ने पीड़ित से योजना का लाभ पाने के लिए उसके खाते में सिक्योरिटी की धनराशि जमा कराने को कहा।
अनजान व्यक्ति ने विश्वास दिलाया कि सिक्योरिटी की राशि वापस मिल जाएगी। झांसे में आकर कैलाश ने संदिग्ध के खाते में एक लाख 7 हजार 800 की राशि जमा करा दी। बाद में योजना तो दूर सिक्योरिटी की धनराशि भी वापस न मिलने पर कैलाश को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस की विवेचना में धनराशि पटना बिहार निवासी रूबी कुमार के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी महिला को दो माह पूर्व गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के अधिवक्ता ने बुधवार को उसे जमानत दिलाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने मजबूत पैरवी करते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने धोखाधड़ी की आरोपी महिला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।