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उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

-देहरादून आरटीआई क्लब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। निगम की इस वर्ष भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जिसकी वजह से गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वह 24 मार्च तक प्रति शपथपत्र पेश करे। सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

आरटीआई क्लब देहरादून की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। निगम की इस वर्ष भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जिसकी वजह से गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है, उस पैसे की निगम एफडी बनाता है। इस एफडी से मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभक्ताओं को दिया जाना चाहिए। निगम ने यह पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया, जो लगभग 16 सौ करोड़ है।

जबकि, निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता हैं। निगम उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी धनराशि को निकाल नहीं सकता, क्योंकि यह एक पब्लिक मनी है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज से उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दे।

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