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गलत इलाज: देहरादून का अस्पताल देगा साढ़े 12 लाख रुपये का हर्जाना

-जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही का दोषी माना। अस्पताल को हर्जाना एक महीने के अंदर चुकाना होगा।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। जिला उपभोक्ता आयोग ने देहरादून के एक अस्पताल को गलत इलाज के कारण दिव्यांग हुए मरीज को साढ़े 12 लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अस्पताल को यह हर्जाना एक महीने के अंदर चुकाना होगा।

उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता गोपाल नारसन ने बताया कि हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजिर 6 जून 2021 को सड़क हादसे में घायल हो गया था। देहरादून में केशव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डाक्टरों ने मुंतजिर पांव काटकर उसे दिव्यांग बना दिया। साथ ही इलाज के 2,47,638 रुपये भी ले लिए। मुंतजिर को हिमालयन हॉस्पिटल में दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा।

जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही का दोषी माना है। इस पर आयोग ने पीड़ित मुंतजिर को उपचार खर्च का 2,47,638 रुपये मय छह प्रतिशत ब्याज सहित वापस देने, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपये और वाद व्यय 5 हजार रुपये एक महीने के अंदर चुकाने के आदेश दिए हैं।

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