पति ने की पत्नी की हत्या, जीजा-साली को आजीवन कारावास
-आरोप था कि 16 नवंबर 2018 को उनका दामाद घर पर आया, जहां उसने रसमलाई में जहर मिलाकर बेटी को खिलाया और उसकी हत्या कर दी।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत ने तीन साल पहले सितारगंज क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के खातिर हत्या का दोषी पाये जाने पर आरोपी पति और साजिश में लिप्त साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है। सितारगंज के ग्राम कंठगरी के रियाज अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था
आरोप था कि 16 नवंबर 2018 को उनका दामाद घर पर आया, जहां उसने रसमलाई में जहर मिलाकर बेटी को खिलाया और उसकी हत्या कर दी। उनकी बेटी यासमीन का विवाह पांच साल पहले किच्छा के एक युवक से हुआ था, जो दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। पुलिस ने यासमीन के आरोपी पति किच्छा के वार्ड 17 निवासी शादाब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने जीजा-साली के अवैध संबंध की बात सामने आई। जांच में पता चला कि दोनों ने मिलकर यासमीन की हत्या की साजिश रची थी।
मामले में पुलिस ने 28 मार्च 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरव ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी पति शादाब को धारा 302, 120बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार के अर्थदंड और उसकी साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।