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पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

-उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में प्रत्याशी रहे ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनाव संबंधी याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। हाईकोर्ट नैनीताल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से रकम निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर आज (सोमवार) दोबारा सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से कहा है कि वह 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय की लगाई आपत्तियों को दुरुस्त करें।

ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनाव संबंधी याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। इसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये सभी डिमांड ड्राफ्ट 4 हजार 975 रुपये के बनाए गए। जिनमें 3 फरवरी और 9 फरवरी की तिथि डाली गई है।

याची ने डिमांड ड्राफ्टों को सबूत के तौर पर याचिका में लगाया है। साथ ही अदालत से मांग की है कि मामले की जांच की जाय और जांच में मामला सही पाए जाने पर अग्रवाल के चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए।

याची ने अपनी चुनाव संबंधी याचिका में राज्य सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष देहरादून, डीएम देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषाधिकारी और प्रेमचन्द अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।

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