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विधायक का अवैध निर्माण टूटेगा, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

-रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा व उनके परिवार पर अवैध निर्माण का आरोप। नजूल की भूमि पर किया जा रहा अवैध निर्माण। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया कार्रवाई का आदेश

देहरादून (dehradun)। नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) ने रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा (bjp MLA Pradeep batts) के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई करे। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
गौरतलब है कि रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा व उनके परिवार के सदस्य रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण कर रहे हैं। इसकी पुष्टि नगर निगम की ओर से की गई है। वर्ष 2015 में अवैध सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए थे। लेकिन, उसके बाद अवैध निर्माण चलता रहा।
वहीं, विधायक की ओर से कहा गया कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति ली है। जबकि, प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज हो चुका है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए।

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