दुष्कर्म के आरोपी विधायक महेश नेगी को हाई कोर्ट से राहत, लेकिन कब तक
-द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर एक युवती ने लगाया है दुष्कर्म और उसकी बच्ची का पिता होने का आरोप, मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को विधायक के खिलाफ मिल चुके है कई सबूत

देहरादून (Dehradun)। दुष्कर्म के आरोपी द्वाराहाट विधायक (mla) महेश नेगी (Mahesh negi) की गिरफ्तारी पर नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) ने रोक लगा दी है। इससे नेगी को फिलहाल राहत मिल गई है। आरोपी विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली थी। उन्हें अभी तो राहत मिल गई। लेकिन ये राहत ज्यादा नहीं चलेगी। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में पीड़िता की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि विधायक पर एक युवती ने दुष्कर्म (rep) और उसकी बच्ची का पिता होने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। अब तक विधायक के खिलाफ कई सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। ऐसे में कभी भी विधायक की गिरफ्तारी हो सकती थी। मामला भांपते हुए विधायक ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर गिरफ्तारी रोकने की गुहार लगाई। कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है।
विधायक की पत्नी के कारण खुला था दुष्कर्म का मामला
दुष्कर्म प्रकरण सबके सामने तब आया जब विधायक महेश नेगी की पत्नी के पीड़िता के खिलाफ नेहरू कालोनी थाने में ब्लैक मेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। विधायक पत्नी की आड़ लेकर पीड़िता को ही गिरफ्तार करवाने की कोशिश में थे। लेकिन, पीड़िता की ओर से दुष्कर्म और बच्ची के पिता होने का मुकदमा दर्ज होने से मामला पलट गया। तहरीर के बाद भी पीड़िता को पुलिस टरका रही थी। लेकिन, कोर्ट के आदेश पर पुलिस को विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है।
