तीन बच्चों के पिता मुस्लिम के साथ नवाज पढ़ने की मांगी अनुमति, पहले दर्ज कराया था दुष्कर्म का मुकदमा
-नैनीताल हाईकोर्ट ने युवती को पिरान कलियर में नवाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। प्रशासन और पुलिस हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट से हिंदू युवती को पिरान कलियर में नमाज अता करने की अनुमति मिलने के बाद इस मामले में नया खुलासा हुआ है। युवती ने जिस मित्र के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है, उसी के खिलाफ वह छह महीने पहले दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। मामले में प्रशासन और पुलिस हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश के नीमच निवासी 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार के एक गांव के रहने वाले मुस्लिम युवक फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा दिलाने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें अनुमति दे दी। साथ ही हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए।
मिली जानकारी के अनुसार युवक पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है। हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की मुलाकात हरिद्वार के एक संस्थान में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों काफी समय तक साथ रहे और फिर अलग हो गए। बाद में युवती ने फरमान के खिलाफ पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच रुड़की में चल रही है।
दरगाह में खतरे की बात करना गलत
पिरान दरगाह के सज्जादानशीन अली एजाज साबरी कुद्दुसी का कहना है कि दरगाह में सभी धर्म के लोग आते हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं होता है। दरगाह में सुरक्षा को लेकर भी कोई खतरा नहीं है। किसी पर रोक लगाना या इबादत करने में खतरे की बात कहना सरासर गलत है। दरगाह में किसी की अनुमति लेने या सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। दरगाह में किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। कोई भी बिना किसी डर के यहां इबादत करने के लिए स्वतंत्र है।
आदेश का पालन कराया जाएगा: डीएम
हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडेय का कहना है कि न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। आदेश मिलते ही उसका पालन कराया जाएगा।