होली में न गुजिया बंटेगी न मिले पाएंगे गले, होलिका दहन में 100 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी, आज जारी हुए आदेश
-कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते शासन ने होली व अन्य त्योहारों के लिए शासन ने जारी की गाइडलाइन
शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। होली के त्यौहार में इस बार गले मिलने और गुजिया बांटने से परहेज़ करने की सलाह शासन ने दी है। साथ ही होलिका दहन व होली मिलन कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, शासन ने आज ही इसके आदेश जारी किए हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते शासन ने होली व अन्य त्योहारों के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी की है। होलिका दहन कार्यक्रम में जगह की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की ही अनुमति रहेगी, उसमें भी अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते है। होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क व समाजिक दूरी का पालन करना होगा।
बुजुर्ग व बच्चे कार्यक्रम में शामिल होने से बचें
होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर के महिला/पुरुष, 10 साल से कम उम्र के बच्चे व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग कार्यक्रम में शामिल होने से बचें। बुखार/जुखाम से पीड़ित लोग व बिना मास्क पहने लोगों का शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाए। होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए, किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान तेज म्यूजिक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कैंटोनमेंट जोन में होली खेलने पर प्रतिबंध
कैंटोनमेंट जोन में होली खेलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लोग घर के अंदर ही होली मना सकते हैं। संकरी सड़कों व संकरी गलियों में भी होली खेलने से बचें। होली में पानी व गीले रंगों का प्रयोग करने से बचने की सलाह शासन ने दी है। ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें।
गुजिया बांटने से करें परहेज़
शासन ने गाइड लाइन में कहा है कि होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री (गुजिया व मिठाईयां) आदि बांटने से परहेज करें। यदि आवश्यक है तो खाद्य पदार्थ व पेयजल के लिए डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाए। समारोह स्थल पर कोविड-19 व दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने का दायित्व आयोजकों का होगा।