Wed. May 28th, 2025

तबादला : हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में सुगम-दुर्गम को लेकर लगाई रोक

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के मामले में सुगम-दुर्गम को लेकर तबादलों पर रोक लगाई है। विभाग की ओर से इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षक-कर्मचारियों के तबादलों के लिए एक्ट बना है। जिसके तहत मार्च से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों के गठन के बाद प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम-दुर्गम क्षेत्र व तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और संभावित खाली पदों की सूची जारी होनी थी। लेकिन, हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग में तबादले की प्रक्रिया रुक गई है।

विभाग की ओर से बताया गया है कि उत्तरकाशी जिले में एक ही क्षेत्र के दो विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूल को दुर्गम और प्राथमिक विद्यालय को सुगम क्षेत्र में होना दर्शाया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादले पर रोक लगाई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक तबादला एक्ट के तहत सभी तबादले सुगम-दुर्गम के आधार पर होते हैं। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों पर रोक का प्रस्ताव अभी कार्मिक विभाग को नहीं मिला। प्रस्ताव आने पर इसे सक्षम स्तर पर रखा जाएगा।

सुगम क्षेत्र में आने की लगाए थे आस 

कई शिक्षक 20-25 साल से दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत हैं। जो इस बार पहली बार तबादलों के लिए तय सीमा हटने से सुगम क्षेत्र में आने की आस लगाए थे। शासन की ओर से इससे पहले हर साल 10 या फिर 15 फीसदी शिक्षकों के तबादलों के लिए सीमा तय की जाती रही है। तबादलों का यह मामला शिक्षा विभाग के 70 हजार से अधिक शिक्षकों से जुड़ा है। तबादलों से कई शिक्षकों के सुगम तो कई के दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले होते हैं।
हाईकोर्ट में की जाएगी अपील 
शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक, तबादलों के लिए न्याय विभाग से परामर्श मिलते ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादले राज्य की पॉलिसी है।

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