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उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा में दी एक वर्ष की छूट

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। छूट देने का निर्णय आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कोविड महामारी में भर्ती परीक्षाएं न हो पाने के कारण आयु सीमा में छूट दी गई।

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते बताया कि कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव आए थे। उनमें से गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव स्थगित भी हुए हैं।

कैबिनेट में आज हुए निर्णय
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-कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी व जो परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, ऐसे में छात्रों को एक वर्ष की छूट के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। इसका निर्णय केबिनेट में हुआ।

-परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने का मामला कोर्ट में है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मामला पूरे आंकड़ों सहित अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा

– मेडिकल कालेज के लिए 122 देहरादून मेडिकल कालेज के लिए 250 और हल्द्वानी मेडिकल कालेज के लिए 129 नए पदों का सृजन किया जाएगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी।

-वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर उप समिति बनाने को मंजूरी दी गई।

-खाद्य विभाग राष्ट्रीय खाद्य नीति ने अनुसार दिव्यांगों को (जिनकी 4000 तक की आय होगी) अंत्योदय योजना में शामिल करेगा। इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिली।

-बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।

-लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिये रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया

-देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी।

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