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उत्तराखंड सरकार का फैसला, सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आयेंगे

-कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया निर्णय, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किए आदेश

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी। अब राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारी रोटेशन में ऑफिस आएंगे। एक दिन ने 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस में मौजूद रहेंगे। आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने उसके आदेश भी जारी कर दिए है।

महिला कार्मिक के संबंध में गर्भावस्था व जिनके बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हों, उन्हें कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। आवश्यक काम होने पर ही उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। इसी तरह 55 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को भी अति आवश्यक होने पर ही ऑफिस बुलाया जाएगा।

दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट

दिव्यांग कमचारियों को ऑफिस आने से छूट रहेगी। आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को ऑफिस बुलाया जा सकता है। सलाह दी गई है कि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए।

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