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उत्तराखंड सरकार का तोहफा, महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में होंगी हिस्सेदार

-उत्तराखंड में महिलाएं अब पति की पैतृक संपत्ति में सह-खातेदार होंगी। सरकार ने तलाकशुदा व संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया है। सह खातेदार का हक मिलने पर महिलाओं को जरूरत पड़ने पर ऋण भी मिल सकेगा।

देहरादून (Dehradun)। उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand government) ने राज्य की महिलाओं व बेटियों (women and girls) को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की महिलाएं अब पति की पैतृक संपत्ति में सह-खातेदार होंगी। राजस्व रिकॉर्ड में पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी दर्ज होगा। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर बुधवार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। इसके साथ ही तलाकशुदा व संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है।
महिला (woman) का पहले सिर्फ पति की खरीदी संपत्ति पर ही अधिकार होता था। लेकिन, अब पैतृक संपत्ति पर पत्नी को संक्रमणीय अधिकार होगा। पति की मौत के बाद ही पत्नी का अधिकार पति की अर्जित की हुई संपत्ति पर होता है जब स्त्री पति से तलाक ले लेती है तो ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मिला अधिकार जीवित पति को होता है।

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