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वकील प्रशांत भूषण की सुनवाई टालने की याचिका खारिज

शब्द रथ न्यूज। सुप्रीमकोर्ट निर्णय पा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पा वकील प्रशांत भूषण को जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने 14 अगस्त 2020 को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था।

प्रशांत भूषण ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर, सज़ा पर सुनवाई टालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वे पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। इसलिए जब तक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं हो जाता, तब तक सज़ा पर बहस की तारीख़ टाल दी जाये। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की ओर से खड़े वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सज़ा पर सुनवाई के दौरान बहस की शुरुआत की। इस समय सुनवाई चल रही है। जस्टिस अरुण मिश्र ने दवे से कहा कि कोर्ट उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक वे पुनर्विचार याचिका दाख़िल नहीं कर देते, तब तक सज़ा नहीं होगी।

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