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उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह बढ़ा, शादी में 50 लोग होंगे शामिल, जानिए क्या खुला क्या रहेगा बंद

-उत्तराखंड सरकार ने राज्य कोरोना कर्फ्यू 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शादी में अभी भी 50 लोग ही शामिल होंगे। इसी तरह शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग जा सकेंगे। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के अलावा तमाम छूट जारी रहेगी।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड में कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी अब 31 जुलाई तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार के निर्देश के बाद शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। वैसे कर्फ्यू सिर्फ कागजी ही रहेगा। सब कुछ खुला है, मात्र रात को कर्फ्यू रहेगा। पहले की तरह सभी छूट रहेगी। हालांकि, शादी समारोह में अभी मात्र 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उसी तरह शव यात्रा ने भी 50 लोगों की ही बंदिश रहेगी।

कर्फ्यू में इस तरह रहेगी छूट व बंदिश

-राज्य में COVID Curfew 24 अगस्त प्रातः 6 बजे से 31 अगस्त प्रातः 6 तक प्रभावी रहेगा।

-राज्य के ग्रामीण जिलाधिकारी COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आकलन कर अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

-COVID Curfew के दौरान COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।

-कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होंगे। उन्हें RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) मांगने पर दिखानी होगी।

-शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

-Health Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण (Emergency Medical Technician Basic, General Duty Assistant (GDA), GDA-Advanced (Critical Care), Home Health Aide, Medical Equipment Technology Assistant and Phlebotomist) जारी रहेंगे।

-राज्य के सभी शासकीय व निजी विद्यालय विद्यालयी शिक्षा विभाग के जारी मानकों के तहत संचालित होते रहेंगे यानी सरकारी व निजी स्कूल कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे।

-राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त शैक्षिक संस्थान को खोलने निर्णय पहले कि तरह लागू रहेगा।

-राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थान सरकारी व गैर सरकारी को 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण करने की अनुमति होगी।

-राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण व कोचिंग देते हैं। वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे।

– सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन/सांस्कृतिक समारोह बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति मिली हुई है तो ऐसे कार्यक्रम हो सकेंगे।

-राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर व वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन व रख-रखाव कोविड नियमों के अनुसार संचालन होगा।

-राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर (COVID Appropriate Behaviour) सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से पालन करवाएगा। पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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