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बाबरी विध्वंस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित सभी आरोपी बरी

शब्द रथ न्यूज। अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा (बाबरी मस्जिद) ढहाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंबरा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी।

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ढांचे को तोड़ने कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले है, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। जस्टिस एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले में हुई अदालती कार्रवाई के बाद सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उत्तर-प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।

लालकृष्ण अडवाणी के घर बंटे लड्डू

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर में खुशी का माहौल रहा। परिजनों के लड्डू बनकर खुशी का इजहार किया।

17 आरोपियों की हो चुकी थी मौत

विवादित ढांचा ढहाए जाने में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं, 32 आरोपियों में से 6 आरोपी (लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास, सतीश प्रधान) कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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