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कैबिनेट ने दी श्रीनगर को नगर-निगम बनाने की मंजूरी, कैबिनेट ने लिए और भी कई निर्णय

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विचार विमर्श के बाद कई अहम फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिये गये निर्णय की जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय

1- राज्य के 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार की ओर से सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। इनके पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित 3.83 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
2- उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गयी।
3- राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को एक जुलाई 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते देने अनुमति।
4- उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना के लिए भवन निर्माण व विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट।
5- ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।
6-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के तहत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।
7-उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित चिकित्सा ईकाईयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय ईकाइयों को, टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र व जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय।
8- उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
9- एकल आवास व व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासिय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।
10- उत्तराखण्ड में स्थित उप्र आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण व विकास कार्य पर रोक लगी थी, रोक को हटाने का निर्णय लिया गया।
11- श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।
12- उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन