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मारपीट के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर आरोप तय

-गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षा मंत्री सहित 12 के खिलाफ तय किए आरोप। 5 साल पहले गदरपुर में तहसीलदार के साथ मारपीट का है आरोप

देहरादून (Dehradun)। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे education minister (Arvind Pandey) पर पांच साल पहले तहसीलदार के मारपीट के मामले में आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी हो होगी। शिक्षा मंत्री गुरुवार को सुनवाई के लिए जिला न्यायालय (district court) में पेश हुए थे, कोर्ट में दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद मंत्री पर आरोप तय किए।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2015 को गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे व उनके समर्थकों पर तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल (tahsildar Sher Singh gwal) के साथ अभद्रता व मारपीट का आरोप है। तहसीलदार ने अरविंद पांडे सहित 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे व अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से धारा 321 सीआरपीसी में जिला न्यायालय में वाद वापसी के लिए पत्र आया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने शिक्षा मंत्री सहित 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

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