डोरंडा मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, इस तारीख को होगा सजा का ऐलान
-चारा घोटाले के पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए. चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। अब पांचवें मुकदमे में भी लालू यादव दोषी पाए गए हैं. ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को दोषी करार दिया है। लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और 24 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 18 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा मामले में सबूतों के आधार पर राजेन्द्र पांडे, साकेत लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू, ऐनुल हक, सनाउल हक, अनिल कुमार को बरी कर दिया है. बरी हुए आरोपियों को कोर्ट से बाहर जाने का आदेश दिया गया है।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा दी। श्यामनंदन सिंह को 3 साल की सजा दी गई और उन्हें 75 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। नंद किशोर प्रसाद को भी 3 साल की सजा दी गई और उनके ऊपर 50 हजार रुपये का फाइन लगाया गया। 3 साल तक की सजा के आरोपियों को बेल बाउंड भरने की तैयारी करने को कहा गया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में आज (15 फरवरी को) रांची स्थित सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार पाया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित सभी 99 आरोपियों को निजी तौर पर कोर्ट में हाजिर रहने को कहा था।
शुरुआत में थे 170 लोग आरोपी, 55 आरोपियों की मौत
साल 1996 में दर्ज हुए इस मामले में शुरुआत में 170 लोग आरोपी थे, इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि, सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने के पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 6 आरोपी आज तक फरार हैं इसके पहले चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा हुई। जबकि, एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा। इन मामलों में सजा होने के चलते आरजेडी सुप्रीमो को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार जेल जाना पड़ा।