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फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने सरकार व आयोग से मांगा जवाब

-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ठुकराई थी 2020 में हुई परीक्षा रद्द करने की मांग। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट ने गत बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर की याचिका। अगली सुनवाई 10 मार्च को

देहरादून (Dehradun)। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड की ओर से 16 फरवरी 2020 को आयोजित फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा (forest gourd exam) में नैनीताल हाईकोर्ट (nainital highcourt) ने उत्तराखंड सरकार (uttrakhand government) और आयोग से जबाव मांगा है। कोर्ट ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार (boby Panwar) ने बताया कि उक्त में परीक्षा में अनियमितता पाए जाने के आरोप लगे थे। शिकायत पर पुलिस ने कई परीक्षा केंद्रों पर नकल किए जाने की प्रक्रिया जांच की थी। 22 परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही कई परीक्षा केंद्रों में भी अनियमितताएं बरती गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा रद करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की थी। लेकिन, आयोग ने दोबारा परीक्षा कराने से इंकार कर दिया।
आयोग की अनदेखी के चलते अभ्यर्थियों के 10 फरवरी 2021 (गत बुधवार) को नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दायर की। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से परीक्षा में हुई धांधली की जांच और उक्त परीक्षा रद कर दोबारा नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने सरकार व आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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