Mon. Nov 25th, 2024

गन्ना किसानों के हित मे बड़ा फैसला, अब नगद भी मिलेगी उर्वरक व खाद : स्वामी यतीस्वरानंद

-गन्ना विकास मंत्री ने गत मंगलवार को बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गन्ना समितियों द्वारा किसानों को नगद उर्वरक व खाद विक्रय करने की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो) shabd rath news। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में बड़ा आदेश जारी कराया है। उनके निर्देश पर अब प्रदेश के गन्ना किसान को गन्ना समितियों से नकद उर्वरक व खाद मिल सकेगी।
गत मंगलवार को उन्होंने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गन्ना समितियों द्वारा किसानों को नगद उर्वरक व खाद विक्रय करने की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए। ज्ञात हो कि अब तक गन्ना किसानों को समितियों द्वारा केवल उधार उर्वरक व खाद देने की व्यवस्था थी। पिछले लंबे समय से गन्ना किसानों द्वारा मांग की जा रही थी कि अन्य सहकारी समितियों के तहत ही गन्ना समितियों में भी उर्वरक व खाद नगद खरीद की व्यवस्था की जाए। जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर व देहरादून के कई प्रतिनिधि मंडलों ने गन्ना मंत्री स्वामी यतिस्वरानंद से मुलाकात कर यह मांग की थी।

मांग का संज्ञान लेते हुए मंत्री ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश जारी किया था कि गन्ना समितियों में भी नगद विक्रय की व्यवस्था की जाए। जिसका पालन करते हुए गन्ना एवं चीनी आयुक्त ललित मोहन रयाल ने प्रदेश की सभी समितियों व विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत तत्काल यह व्यवस्था लागू की गई है।

किसानों को विकल्प या सुविधानुसार मिलेगी उर्वरक व खाद

आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं चीनी मिल समितियों के इच्छुक गन्ना किसानों को उनके विकल्प या सुविधानुसार समिति स्तर से नकद उर्वरक एवं खाद विक्रय की जाएगी। जिसके एवज में संबंधित किसान प्राप्त उत्पाद का मूल्य समिति में नगद या चेक के माध्यम से जमा करेंगे और प्राप्त धनराशि की रसीद संबंधित समिति द्वारा तुरंत कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी। जो कृषक समिति से नगद उर्वरक खाद लिए जाने की सुविधा का उपयोग करेंगे, उनके गन्ना मूल्य की धनराशि से कटौती नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित किया जाएगा खाता

आयुक्त ने यह भी आदेश जारी किया कि कृषकों को नगद उर्वरक एवं खाद विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि अनुरक्षित किए जाने के अलग से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संचालित किया जाएगा। उक्त प्राप्त धनराशि को किसी भी दशा में पूर्व से संचालित हो रहे वेतन व गन्ना मूल्य संबंधी बैंक खातों में अनुरक्षित नहीं नही रखा जाएगा।

किसानों को ब्याज के अतिरिक्त भार से मिलेगी मुक्ति

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीस्वरानंद की इस पहल से प्रदेश के गन्ना किसानों में उत्साह है। स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए यह लाभकारी फैसला है। इससे नकद क्रय करने वाले किसानों को ब्याज के अतिरिक्त भार से मुक्ति मिलेगी। किसानों गन्ना किसानों के हित मे वह ओर कई निर्णय लेंगे। जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *