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यौन शोषण मामले में जेपी जोशी बरी, तथाकथित पीड़िता सहित चार गए तिहाड़ जेल

ब्लैकमेलिंग के अभियोग में तथाकथित पीड़िता आइना राय सहित चार अभियुक्तों को सजा हुई

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड के चर्चित यौनशोषण प्रकरण में आरोपी जेपी जोशी और ऋतु कंडियाल बरी हो गया है। जबकि, ब्लैकमेलिंग के आरोप में तथाकथित पीड़िता आइना राय सहित चार अभियुक्तों को सजा हुई है। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में दिल्ली में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड शासन के तत्कालीन अपर सचिव जेपी जोशी पर यौन शौषण का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, जेपी जोशी ने भी ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जांच के बाद ब्लैकमेलिंग में छह अभियुक्तों तत्कालीन संयुक्त सचिव ( वर्तमान अपर सचिव ) सुमन सिंह वल्दिया, संजय बनर्जी, नीरज चौहान, शाइनी मैक खान, अमित गर्ग व आइना राय को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। जबकि, यौन शोषण में जेपी जोशी व रितु कंडियाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

उपरोक्त दोनों मुकदमें पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मुकदमों में निर्णय सुनाते हुए जेपी जोशी व ऋतु कंडियाल को यौन शौषण के मुकदमे में बाइज्जत बरी किया है। जबकि, ब्लैकमेलिंग के अभियोग में नीरज चौहान, शाइनी मैक खान, अमित गर्ग व आयना राय (यौन शौषण के अभियोग की तथाकथित पीड़िता) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा  120 B, 385, 389, 504 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषसिद्ध घोषित कर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया। उनकी सजा के प्रश्न पर आज शुक्रवार (10/12/2021) को सुनवाई नियत की है। ब्लैकमेलिंग में संजय बनर्जी व सुमन सिंह वल्दिया बरी हुए हैं।

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