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मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, कंगना का ऑफिस गलत इरादे से तोड़ा, बीएमसी देगी मुआवजा

-बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ थी। इसके विरोध में कंगना हाई कोर्ट गई। कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण के आदेश को भी निरस्त कर दिया है।

शब्द रथ न्यूज (shabd rath news)। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी (BMC) की ओर से की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऑफिस पहले से मौजूद था, इसके प्रमाण मिले है। बीएमसी (BMC) की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। कोर्ट ने नुकसान के आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। नुकसान की भरपाई बीएमसी करेगी यानी बीएमसी तोड़फोड़ का मुआवजा कंगना रनौत को देगी।

सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण (Demolition) के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट किया। “जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया। इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं.” कंगना रनौत के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए।

कोर्ट ने कंगना को संयम बरतने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचार रखते समय संयम बरतने को कहा है। साथ ही ये भी कहा कि किसी राज्य की ओर से किसी नागरिक की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है। किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है।

कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर लगाई थी रोक

गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। इसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने बीएमसी की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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