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उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी, राज्य में आने पर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

 

 

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। देश के 12 राज्यों से लोगों को उत्तराखंड में आने पर rt-pcr की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उन्हें रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी।
सड़क मार्ग, ट्रेन और एयर तीनों प्रकार के यात्रियों की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाएगी।

इन राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी रिपोर्ट

महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान।

गाइड लाइन के मानक

-उत्तराखंड में आने पर rt-pcr की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उन्हें रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी

-गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन act-2005 व महामारी एक्ट 1897 के तहत दर्ज होगा मुकदमा

-65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों को अन्य राज्यों से उत्तराखंड में न आने की सलाह

-जिलों के जिलाधिकारियों से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड-19 टेस्ट कराने के निर्देश

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