Fri. Nov 22nd, 2024

उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए अब भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

-एक जून तक सभी यात्री वाहनों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही होगा। लेकिन, यात्रियों से अधिक किराया नहीं वसूला जाएगा।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड के मैदानी जनपदों से पहाड़ी से जनपदों में जाने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। बिना रिपोर्ट के कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। जबकि, एक जून तक सभी यात्री वाहनों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही होगा। लेकिन, यात्रियों से अधिक किराया नहीं वसूला जाएगा। अंतरराज्यीय या अंतरजनपदीय यात्रा के बाद बस को सैनिटाइजेशन करना होगा। एसओपी के अनुसार राज्य के अंदर व राज्य के बाहर वाहनों के संचालन में सरकार के कोविड नियमों का पालन पूरी तरह से करना होगा।

यात्री की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य

यात्रा के बाद वाहन के प्रवेश द्वार, हैंडिल, स्टेयरिंग, रेलिंग, गीयर लीवर और सीटों को सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा। वाहन चालक व परिचालक फेस मास्क व ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहनने होंगे। अंतरराज्यीय या अंतरजनपदीय यात्रा के दौरान वाहन में प्रवेश करने वाले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी।

आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य

चालक-परिचालकों के साथ ही यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए भी मास्क अनिवार्य है। यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटका व शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा।किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर संबंधित वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र को देंगे। यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा। अंतरराज्यीय या अंतरसंभागीय यात्रा में वाहन चालक, परिचालक व यात्रियों को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

सीमाओं पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता

बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों (बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर व हेल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। उत्तराखंड के निवासियों को यदि गढ़वाल से कुमाऊं जाना होगा तो उन्हें यूपी से जुड़ी उत्तराखंड की सीमाओं पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता नहीं होगी। साथ ही उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

चैक पोस्ट पर जिला प्रशासन कराएगा नियमों का पालन

देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर या आरएटी निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन जनपद की बार्डर चैक पोस्ट पर कड़ाई से नियमों का पालन कराएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *