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विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत, 3 महीने तक विलम्ब अधिभार से छूट

-मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था छूट लेने का निर्णय, राज्य में सभी तरह के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

देहरादून (Dehradun)। राज्य सरकार (state government) ने बिजली में हर वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत (rileaf) दी है। विलंब अधिभार में तीन महीने तक शत-प्रतिशत छूट देने के फैसला कल की मंत्रिमंडल बैठक (cebinet meeting) में लिया गया था इस फैसले से राज्य के छह लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 75 किलोवाट तक विद्युत क्षमता वाले घरेलू, वाणिज्यिक, एलटी औद्योगिक व निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार से छूट देने का निर्णय लिया गया था। योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि, इस फैसले से सरकार को करीब 230 करोड़ की आर्थिक हानि उठानी होगी।

ऊर्जा सचिव राधिका झा (secretary Radhika Jha) ने बताया कि कोविड के दौरान लाकडाउन में भी यह छूट होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को दी गई थी। धर्मशालाओं और सिनेमाहालों को भी तीन महीने के फिक्स चार्ज से छूट देने का निर्णय लिया गया है

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