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उत्तराखंड: 10 जुलाई तक होंगे अधिकारी/कर्मचारियों के तबादले

-एक्ट के मुताबिक तबादलों के लिए समय सारिणी बनाई गई है। इसके तहत हर साल 31 मार्च तक विभागाध्यक्ष की ओर से कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिह्नीकरण होना चाहिए। 15 अप्रैल तक सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कर्मचारी व खाली पदों की संभावित सूची जारी होनी चाहिए।

प्रदेश में अधिकारी/कर्मचारियों के तबादले इस साल तबादला एक्ट की समय सारिणी के अनुुसार नहीं होंगे। चुनाव आचार संहिता की वजह से विभागों के अनुरोध पर सरकार ने तबादलों की समय सीमा को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तबादला एक्ट के मुताबिक तबादलों के लिए समय सारिणी बनाई गई है। हर साल 31 मार्च तक विभागाध्यक्ष की ओर से कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिह्नीकरण होना चाहिए। 15 अप्रैल तक सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कर्मचारी व खाली पदों की संभावित सूची जारी होनी चाहिए।

इसके अलावा 20 अप्रैल तक अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने चाहिए। जबकि, 5 जून तक तबादला समिति की बैठक व 10 जून तक तबादलों के आदेश जारी हो जाने चाहिए।

प्रदेश में पिछले तीन साल तक तबादला शून्य सत्र होने के बाद इस साल अधिकारी/कर्मचारी तबादलों की आस लगाए थे। लेकिन, इस बार तबादले एक महीने देर से होंगे। अधिकारियों के मुताबिक तबादलों के लिए एक महीने की समय सीमा बढ़ाने के लिए धारा-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी ले ली गई है।

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