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अनलॉक-5: 15 अक्टूबर से सब खुल्लम-खुल्ला, 100 की जगह 200 लोगों की छूट

देहरादून। केंद्र के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से अधिकतर मामलों में छूट रहेगी यानी सब खुल्लमखुल्ला। विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रमों में अब तक 100 लोगों की अनुमति थी, उसे 200 कर दिया गया है। हालांकि,
कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉक डाउन रहेगा।
अनलॉक-5 की गाइडलाइन ने अनुसार उत्तराखंड में स्कूल-कॉलेज, स्वीमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल आदि को सशर्त खोलने की छूट दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान डीएम की अनुमति से खोले जा सकते हैं। गाइडलाइन में फिलहाल चारधाम यात्रा का जिक्र नहीं है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, वह अधिकतर केंद्र के हिसाब से ही हैं। स्कूल व कालेज पर शिक्षा विभाग ही परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। व्यापारिक प्रदर्शनियों का रास्ता भी अनलॉक-5 में खुल जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि थोक व्यापारी व खुदरा व्यापारियों के बीच लेन-देन हो सकेगा। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

खुलेगा सब, मानकों का करना होगा पालन

-सिनेमा थियेटर मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुलेंगे। साथ ही मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे।

– शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग हो सकेंगे शामिल।

-बंद हॉल में 50 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों की रहेगी।

-स्कूल कालेज 15 अक्टूबर से सशर्त खुल सकेंगे। स्कूल-कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी

-शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा।
छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति होगी जरूरी।

-सीमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकेंगे, शिक्षा विभाग अपनी गाइडलाइन जारी करेगा।

-कोचिंग इंस्टीटयूट को 15 अक्टूबर से खोलने के अनुमति संबंधित डीएम की ओर से दी जाएगी।

– डीएम यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे।

-उच्च शिक्षा में पीएचडी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे।

-राज्य विवि व निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी।

-खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल। यह खेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अधीन होगा।

-अंतर्जनपदीय आवागमन- प्रदेश में अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा।

-राज्यों के बीच आवागमन- स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा।

-उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

-उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इनसे पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

-परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा।

-जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए।

-15 अक्टूबर से पार्क में जॉगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।

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