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कोरोना पॉज़िटिव मरीजों का इलाज करने से मना नहीं करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, इलाज सरकार की तय दर पर होगा

देहरादून। प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इलाज केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही होगा। अस्पताल को मरीज के बारे में पूरी जानकारी भी रखनी होगी। मसलन, नाम, पता, मोबाइल नंबर, केस हिस्ट्री आदि। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 का इलाज सम्भव है, वहां पर मरीज का पूरा इलाज करना होगा। अस्पताल प्रबंधन किसी भी दशा में इलाज करने से मना नहीं कर सकता।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना पॉज़िटिव मरीजों के इलाज करने से संबंध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स व लैब्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। इलाज राज्य सरकार की ओर से निर्धारित अनुमन्य दरों पर ही किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज सम्भव नहीं है, वहां पर संक्रमित व्यक्ति को रैफर करने से पहले कोविड-19 अस्पताल का परामर्श अनिवार्य होगा। परामर्श के बाद ही आगे कार्यवाही करनी होगी।

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