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दीपावली पर अब की बार सिर्फ दो घंटे पटाखा फोड़ने की इजाजत, वो भी ग्रीन क्रैकर्स, आदेश जारी

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किए आदेश, राज्य के चार जनपदों के छह शहरों में लागू होगा आदेश

देहरादून (Dehradun)। दीपावली (deepawali) में इस बार राजधानी देहरादून सहित छह शहरों में सिर्फ दो घंटे (only two hours) ही पटाखा (crackers) फोड़ सकेंगे। ऐसा इसलिए क्यूंकि, शासन की ओर से सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत दी गई है। बुधवार को मुख्य सचिव (chief secretary) ओमप्रकाश (omprakash) ने इसके आदेश जारी किए हैं।
वायु प्रदूषण और कोविड-19 को देखते हुए पटाखा जलाने और बेचने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड (Uttarakhand) के चार जिलों के छह शहरों में पटाखा जलाने की समय सीमा तय की गई है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। इन जनपदों के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर शहर में दीपावली पर लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही इन शहरों में सिर्फ ग्रीन क्रैकर ही बेचे जाएंगे।

यह रहेगी पटाखा फोड़ने की समय सीमा

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अवधि 2 घंटे शासन ने तय की है। दीपावली और गुरु पर्व में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 तक पटाखे जलाए जा सकते हैं।

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