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कोरोना फिर बना दुश्मन, उत्तराखंड में कोचिंग संस्थान, स्पा व स्विमिंग पूल बंद करने के आदेश जारी, पढ़ें आदेश

-कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय। नई गाइड लाइन जारी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज शासनादेश भी जारी कर दिया है।

शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने गाइड लाइन जारी की है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है।

गाइड लाइन ने तहत धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक (विवाह आदि) आयोजन में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। जबकि, सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा) में कुल सीट के 50 प्रतिशत यात्री की सवार हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार व जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। राज्य के सभी जनपदों में कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी स्विमिंग पूल, स्पा भी पूरी बंद रहेंगे।

रात के कर्फ्यू की रहेगी सख्ती

रात्रि कर्फ्यू को लेकर भी व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। रात 10:30 से बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान केवल उन लोगों को छूट मिलेगी, जिनकी औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में काम होता है। उनके कर्मचारियों को आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों व सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा, उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए बस, ट्रेन व हवाई जहाज से उतरने के बाद जाने वाले यात्री शादी व संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोगों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट मिलेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

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